उन्नाव मामला: कुलदीप सेंगर की सजा पर हुई सुनवाई, 20 दिसंबर को फिर होगी बहस
नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आज सजा सुनाने का फैसला टल गया है। बुधवार को सीबीआई कोर्ट में सजा को लेकर सुनवाई की गई। इस पर दोनों पक्षों के वकील की ओर से अपने तर्क रखे गए। कुलदीप सेंगर के वकील ने विधायक रहते कुलदीप के अच्छे कामों का हवाला देते हुए कम सजा दिए जाने की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने आज सजा सुनाने का फैसला टाल दिया है। अब 20 दिसंबर को सजा को लेकर कोर्ट अपना फैसला देगी। बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना था।
सेंगर के वकील ने कही यह बात- कोर्ट के सामने आज कुलदीप सेंगर के वकील ने दलील देते हुए कहा कि जनता ने कुलदीप को 4 बार विधायक चुना है। ग्रामीण क्षेत्र में कुलदीप ने बहुत काम किया है। पुल बनवाया, स्कूल खुलवाए, इलाके में आइटीआइ का निर्माण कराया। इसके आधार पर कुलदीप की सजा कम किए जाने की मांग की गई।
इन धारा में हुई है सजा- भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म मामले में दोषी मानते हुए कोर्ट ने आपराधिक साजिश, अपहरण, महिला का यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में सजा सुनाई है। उसे ढडरउड एक्ट के तहत भी दोषी माना गया है। बता दें कि इस केस के सामने आने के बाद भाजपा ने कुलदीप को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कुलदीप को दोषी होने पर 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट उम्रकैद की सजा भी सुना सकती है।